Frequently Asked Questions
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उत्तर - योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन देने वाले सभी आवेदक को योजना का लाभ उठाने हेतु अपने मूल कागजातों की जाँच जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कराना आवश्यक है। कागजातों की जाँच एवं अधिकारी/पदाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात आवेदक योजना का लाभ उठा सकेगें।
उत्तर - “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के अन्तर्गत तीन निम्न योजनाएँ हैः-
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
- कुशल युवा कार्यक्रम
उत्तर - सर्वप्रथम योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदक द्वारा एक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के वेब साईट http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर लौग कर किया जा सकता है। सर्वप्रथम आवेदक वेब साईट के होम पेज पर New Application Registration पर जा कर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण पश्चात आवेदक को एक One time password (OTP) SMS एवं Email द्वारा मिलेगा, जिसकी सहायता से वह आगे की आवेदन प्रक्रिया कर सकेगें। OTP की जाँच के पश्चात आवेदक अपने user id एवं password की सहायता से आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेगें एवं अपने जरूरत अनुसार एक योजना का चयन कर सकेगें। ऑनलाईन आवेदन से पूर्व यह आवश्यक है की आवेदक अपने E-mail Id एवं Mobile No. तैयार रखे।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
- बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हों परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हो।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।
- आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कुशल युवा कार्यक्रम
इस योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक उत्तीर्ण हों, उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा एवं संवाद कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
- आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बिहार में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक अर्थात 10वीं उर्त्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो, अथवा अधिकतम इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं उर्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो।
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो एवं उसे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं हो।
- आवेदक को किसी भी सरकारी स्त्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/क्रेडिट कार्ड/किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
- आवेदक बिहार राज्य, अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त षिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकित हों या नामांकन के लिए चयनित हों।
- आवेदक बिहार का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण हो।
- आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
- आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजीनियरिंग/एम0बी0बी0एस0/प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जायेगी।
उत्तर- नही, आवेदक केवल एक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। परंतु SHA के लाभार्थियों के लिए KYP का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है ।
उत्तर- योजना का लाभ उठाने हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक ने बिहार के किसी शिक्षण संस्थान से 12वीं उर्तीर्ण किया हो।
उत्तर- ऑनलाईन आवेदन भरने के दौरान किसी भी दस्तावेज को अपलोड नही करना है।
उत्तर- आवेदक किसी भी समय अर्हता एंव शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन दे सकते है।
उत्तर- उत्तर- आवेदन संबंधी जानकारी “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के वेब साईट http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in एवं सुविधा केन्द्र के Toll Free Number. 18003456444 पर बात कर प्राप्त की जा सकती है।
उत्तर- ऑनलाईन आवेदन भरने में सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदक सुविधा केन्द्र पर कॉल कर सकते है।
उत्तर- आवेदन भरने हेतु Internet Explore Version 10 या उसके उपर, Chrome Version 53.0.2785.116] Firefox Mozila 40.0.2. Browser का प्रयोग किया जा सकता है।
उत्तर- आवेदक पुनः लॉग इन कर PDF प्रिंट कर सकते हैं।
उत्तर- सफलता पूर्वक आवेदन करने के पश्चात आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC पहुँच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं ।
उत्तर- जिला निबंधन एवम परामर्श केंद्र पर आने के लिए आवेदक को अलग से SMS या ईमेल नहीं किया जाएगा। आवेदक सफलतापूर्वक आवेदनकरने के पश्चात, किसी भी कार्यदिवस पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC पहुँच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं ।
उत्तर- ऑनलाईन आवेदन हेतु Check List "How to Apply"पर जा कर प्राप्त करें।
उत्तर- आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदक को एक PDF आवेदक की Email id पर प्राप्त होगा।
उत्तर- सफलता पूर्वक आवेदन करने के पश्चात आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC पहुँच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं ।
उत्तर- ST, SC, एवं OBC वर्ग के आवेदकों के लिए KYP योजना के अंतर्गत आयु सीमा में छुट दी जाएगी | निःशक्त जनों के आवेदकों के लिए भी सिर्फ KYP योजना के अंतर्गत आयु सीमा में छुट दी जाएगी | यदि आवेदक की आयु २५ साल से ज्यादा हो एवं वह ST या SC वर्ग से आता हो तो उन्हें KYP योजना के लिए 5 साल की छुट दी जाएगी | अतः ST/SC वर्ग के KYP आवेदकों की आयु सीमा 15-30 साल होगी | यदि आवेदक OBC वर्ग से आता हो तो उन्हें KYP योजना के लिए 3 साल की छुट दी जाएगी |OBC वर्ग के लिए KYP आवेदकों की आयु सीमा 15-28 साल होगी | निःशक्त जनों के लिए KYP योजना में 5 साल की छुट दी जाएगी| आवेदनकर्ता यदि दिव्यांग हों एवं वह किसी भी वर्ग से आते हों उनकी आयु सीमा KYP योजना के लिए 15-30 साल होगी |